शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास 

सागर। शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी रूप सिंह लोधी को अपर सत्र न्यायाधीश बंडा जिला सागर आरपी मिश्र की न्यायालय ने दोषी करार देते हुये 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। प्रभारी उपसंचालक अभियोजन धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहा. जिला अभियोजन अधिकारी ताहिर खान ने की। घटना इस प्रकार है कि फरियादी पीड़िता के पिता ने थाना बरायठा में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि 4 जुलाई 2019 की रात करीब 8.30 से 9 बजे के बीच पीड़िता घर से गल्ले पर गयी थी, उसके बाद पीड़िता का कोई पता नहीं चला। पीड़िता को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर कहीं भगा कर ले गया। 16 दिसम्बर 2019 को पीड़िता के दस्याव होने पर उसके द्वारा अभियुक्त रूपसिंह लोधी द्वारा शादी का झांसा देकर, बहला फुसलाकर भगाकर दिल्ली ले जाने व उसके साथ बलात्संग कराना बताया गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना बरायठा द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया, विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।

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