शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं आठ हजार रूपये अर्थदण्ड

शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं आठ हजार रूपये अर्थदंड

सागर। शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त नीलेष कुर्मी को द्वितीय अपर-सत्र न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट) देवरी जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि. की धारा- 366क के तहत 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये अर्थदण्ड, तथा पॉक्सों एक्ट की धारा-5(जे) सहपठित धारा-6 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं आठ हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया। न्यायालय द्वारा बालिका के पुर्नवास के लिये उसे क्षतिपूर्ति के रूप में युक्तियुक्त प्रतिकर 1,00,000/- (एक लाख रूपये) दिये जाने का आदेश दिया गया। मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन)  धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्ग दर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी वृंदा चौहान ने की ।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता/बालिका की मॉ ने थाना देवरी में इस आषय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 29 जुलाई 2017 को वह एवं पीड़िता/बालिका रात में खाना खाकर सो गये थे दूसरे दिन सुबह पीड़िता/बालिका का कोई पता नहीं चला, कोई अज्ञात व्यक्ति बालिका को बहला-फुसलाकर ले गया है। दिनॉक 10.12.2018 को पीड़िता/बालिका के दस्याब होने पर उसने बताया कि अभियुक्त नीलेष कुर्मी उसे शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया और उसके साथ अभियुक्त द्वारा बार-बार बलात्संग किया गया जिससे वह गर्भवती हो गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-देवरी द्वारा धारा-363,366क, 376 (2)(एन) भा.दं.सं. , धारा-5 (जे) सहपठित धारा-6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजो ंको प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत द्वितीय अपर-सत्र न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट), देवरी जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित कियाहै।

0/Post a Comment/Comments

Domain