विधानसभा निर्वाचन - 2023जिले के शस्त्र लायसेंस निलंबित शस्त्र तत्काल जमा कराने निर्देश

विधानसभा निर्वाचन - 2023
जिले के शस्त्र लायसेंस निलंबित शस्त्र तत्काल जमा कराने निर्देश
सागर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक आर्य ने विधानसभा निर्वाचन - 2023 की घोषणा होने तथा आदर्श आचरण संहिता लागू हो जाने पर जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन हेतु जिले के सभी लायसेंसी शस्त्र निलंबित करते हुए जमा करवाने के आदेश दिए है। कलेक्टर श्री आर्य ने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किये है।उन्होंने आदर्श आचार संहिता प्रभावशील रहने तक शस्त्र जमा कराये जाने एवं आवश्यकतानुसार छूट प्रदान करने के सम्बंध में भी निर्देश जारी किए है।
     जारी आदेश अनुसार केन्द्र शासन, राज्य शासन के विभागों में कार्यरत, सेवानिवृत्त अधिकारी , कर्मचारी, केन्द्र, राज्य शासन के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के कार्यरत , सेवानिवृत अधिकारी, कर्मचारियों, बैंक गार्डों एवं ख्याती प्राप्त स्पोर्ट श्रेणी हेतु स्वीकृत अनुज्ञप्तिधारियों को छोड़कर जिले के सभी अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील रहने तक निलंबित किये गए है एवं सभी अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र तत्काल संबंधित थाने में जमा कराये जाने के लिए निर्देशित किया गया है। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी जिनको किसी विशेष व्यक्ति से जानमाल का खतरा बना रहता है तथा जिनके लिये शस्त्र रखा जाना आवश्यक है उनके द्वारा 20 अक्टूबर तक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर स्क्रिनिंग कमेटी द्वार विचार किया जाएगा एवं विचारोपरांत शस्त्र रखने की अनुमति दी जा सकेगी। कोई अनुज्ञप्तिधारी संबंधित पुलिस थाने के स्थान पर यदि शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करते हैं,तो जमा करने की रसीद की फोटो कापी संबंधित थाने में जमा करेगें। शस्त्र डीलर भी संबंधित थाने में शस्त्र जमा करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों की सूची देगें।
      उन्होंने शस्त्र एक सप्ताह के अंदर जमा कराये जाए। शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को विधिवत् उचित प्राप्ति रसीद दी जाएगी। थाना प्रभारी/शस्त्र डीलर उनके द्वारा जमा किए गए हथियार सुरक्षित अभिरक्षा मे रखना सुनिश्चित करेंगे।

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