पानी भरते समय नाबालिग से की थी छेड़छाड़,न्यायालय ने सुनाई यह सजा

पानी भरते समय नाबालिग से की थी छेड़छाड़,न्यायालय ने सुनाई यह सजा 
जबलपुर।  पानी भरते समय नाबालिग से छेड़छाड़ करने पर आरोपी को जिला अदालत ने 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1 हजार रूपए का भी जुर्माना लगाया है।
दरअसल घटना 4 साल पहले पाटन की हैं। जहां नाबालिग किशोरी अकेले वेयरहाउस के पास सरकारी नल से डिब्बे में पानी भर रही थी। तभी मोहल्ले का ही बंटू पटेल वेयरहाउस से निकलकर उसके पीछे से घूमकर आया और पटक दिया। वहीं विरोध करने पर उसका मुंह बंद कर दिया। साथ ही अश्लील हरकते करने लगा। पीड़िता ने घबराकर आरोपी को जोर से धक्का मार और भागने लगी। आरोपी उसके पीछे-पीछे गांव तरफ आया और वहां से भाग गया। हालांकि पीड़िता ने घर आकर घटना की पूरी बात बताई। जिसके बाद पाटन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

लिहाजा आज जिला अदालत ने पॉक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी बंटू उर्फ संतोश पटेल को एससी एसटी एक्ट में 02 वर्ष का सश्रम कारावास और 1 हजार रू अर्थदण्ड के साथ ही लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7 सहपठित धारा 8 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास से दंडित किया।

0/Post a Comment/Comments

Domain