शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास

शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास  
सागर। शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त वीरन उर्फ वीरेन्द्र पटैल को भादवि की धारा. 366 के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच सौ रूपये अर्थदण्ड पॉक्सो एक्ट की धारा.6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रूपये अर्थदण्ड तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा.3 (1)(डब्ल्यू)(आई) के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच सौ रूपये अर्थदण्ड धारा.3(2)(व्ही) के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं पांच हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सों एक्ट 2012 नीलम शुक्ला जिला सागर की अदालत ने दंडित किया है। न्यायालय द्वारा बालिका के पुर्नवास के लिये उसे क्षतिपूर्ति के रूप में युक्तियुक्त प्रतिकर चार लाख रूपये दिये जाने का आदेश दिया। मामले की पैरवी प्रभारी उप संचालक अभियोजन धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रिपा जैन ने की। घटना इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता बालिका की मां ने17 मार्च 2021 को थाना राहतगढ़ में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि 16 मार्च 2021 को रात्रि करीबन 11 बजे बालिका बिना बताये घर से कहीं चली गई एवं जिसकी तलाश करने पर उसका कोई पता नहीं चला, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बालिका को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की शंका व्यक्त की। 23 मार्च 2021 को बालिका के मिलने पर उसने अपने कथनों में अभियुक्त वीरन उर्फ वीरेन्द्र द्वारा शादी का झांसा देकर उसे बहला फुसलाकर भगाकर इंदौर ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करना बताया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना राहतगढ़ द्वारा अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।

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