लड़के के साथ कुकर्म़ करने वाले आरोपी को 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

 लड़के के साथ कुकर्म़ करने वाले आरोपी को 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

सागर। नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म करने वाले आरोपी परमू उर्फ पूरन लोधी को विषेष न्यायाधीष (पाक्सों एक्ट) एवं नवम अपर-सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि. की धारा- 377 के तहत 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये तथा पाक्सों एक्ट की धारा-3/4 के तहत 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं तीन हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) श्री धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्ग दर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री मनोज पटैल ने की ।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि षिकायतकर्ता/पीड़ित लड़के की मॉ ने थाना गौरझामर ़ में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनॉक 03.10.2013 को वह शौच के लिये गई थी तभी उसके लडके/पीड़ित के चिल्लाने की आवाज आई तो वह दौड़कर गई तो देखा अभियुक्त परमू लोधी उसके लड़के के साथ गलत काम कर रहा था वह चिल्लाई तो वह लड़के/पीड़ित को छोड़कर भाग गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-गौरझामर द्वारा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 377 एवं पॉक्सों एक्ट की धारा-5एम/6 एवं एस.सी./एस.टी. एक्ट की धारा- 3(2)(व्ही) का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजो ंको प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट) एवम नवम अपर-सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित कियाहै।

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