सागर। 7-दमोह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत सागर जिले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र देवरी, रहली, एवं बंडा में निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु मतदान दिवस पर वाहनों के दुरूपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को प्रदूषित होने से बचाने के लिए व लोक शांति एवं सुरक्षा की दृष्टि से वाहनों के दुरुपयोग को मतदान दिवस पर प्रतिबंधित किया गया है।
जिले सागर की राजस्व सीमा क्षेत्र में आने वाली 03 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान दिवस 26 अप्रैल को निम्नलिखित प्रतिबन्ध किया गया है।
इसके अतिरिक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा के मान से एक वाहन अपने निर्वाचन अभिकर्ता या कार्यकर्ता या पार्टी कार्यकर्ता, जैसा भी मामला हो, के उपयोग रख सकता है। उपरोक्तानुसार अनुमति प्राप्त कर उपयोग में लाये जा रहे वाहन की विण्ड स्क्रीन पर अनुमति चस्पा / प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा । यह कि वाहन में वाहन चालक सहित पाँच व्यक्ति से अधिक व्यक्ति नहीं बैठेंगे । उपर्युक्त प्रतिबन्ध भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत, चुनाव कार्य में संलग्न अधिकारियों एवं विधि एवं व्यवस्था सम्बन्धी ड्युटी में संलग्न पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा तथा यह प्रतिबन्ध अन्य किसी नियम/आदेश के प्रतिबन्धों के अतिरिक्त होंगे
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