सागर। खुरई चाइल्ड हेल्प लाइन सागर से परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास खुरई को ग्राम मड़नी में बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त होने पर महिला बाल विकास एवं पुलिस के संयुक्त दल द्वारा ग्राम मड़नी जाकर नाबालिग बालिका के पिता से चर्चा कर बालिका के आयु संबंधी दस्तावेज जांच हेतु प्राप्त कर दस्तावेज का अवलोकन करने पर बालिका की जन्म दिनांक 01.01.2009 अर्थात 15 साल 03 माह की होना पाये जाने से संयुक्त दल द्वारा बालिका के पिता को बाल विवाह के दण्डात्मक प्रावधानो की जानकारी दी गई एवं बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने पर ही शादी करने की समझाइश देकर बालिका एवं उसके पिता के द्वारा बालिग होने पर ही शादी करने की सहमति प्रदान करने पर ग्रामवासियो के समक्ष पंचनामा तैयार किया गया। उक्त कार्यवाही में विजय सिंह कोरी परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास, हरिओम आदर्श साख्यिकी अन्वेषक, सुनीता दुबे पर्यवेक्षक तथा पुलिस याना खिमलासा के बल की महत्वपूर्ण योगदान रहा।
महिला बाल विकास एवं पुलिस के संयुक्त दल ने रूकवाया बाल विवाह
महिला बाल विकास एवं पुलिस के संयुक्त दल ने रूकवाया बाल विवाह
सागर। खुरई चाइल्ड हेल्प लाइन सागर से परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास खुरई को ग्राम मड़नी में बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त होने पर महिला बाल विकास एवं पुलिस के संयुक्त दल द्वारा ग्राम मड़नी जाकर नाबालिग बालिका के पिता से चर्चा कर बालिका के आयु संबंधी दस्तावेज जांच हेतु प्राप्त कर दस्तावेज का अवलोकन करने पर बालिका की जन्म दिनांक 01.01.2009 अर्थात 15 साल 03 माह की होना पाये जाने से संयुक्त दल द्वारा बालिका के पिता को बाल विवाह के दण्डात्मक प्रावधानो की जानकारी दी गई एवं बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने पर ही शादी करने की समझाइश देकर बालिका एवं उसके पिता के द्वारा बालिग होने पर ही शादी करने की सहमति प्रदान करने पर ग्रामवासियो के समक्ष पंचनामा तैयार किया गया। उक्त कार्यवाही में विजय सिंह कोरी परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास, हरिओम आदर्श साख्यिकी अन्वेषक, सुनीता दुबे पर्यवेक्षक तथा पुलिस याना खिमलासा के बल की महत्वपूर्ण योगदान रहा।
सागर। खुरई चाइल्ड हेल्प लाइन सागर से परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास खुरई को ग्राम मड़नी में बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त होने पर महिला बाल विकास एवं पुलिस के संयुक्त दल द्वारा ग्राम मड़नी जाकर नाबालिग बालिका के पिता से चर्चा कर बालिका के आयु संबंधी दस्तावेज जांच हेतु प्राप्त कर दस्तावेज का अवलोकन करने पर बालिका की जन्म दिनांक 01.01.2009 अर्थात 15 साल 03 माह की होना पाये जाने से संयुक्त दल द्वारा बालिका के पिता को बाल विवाह के दण्डात्मक प्रावधानो की जानकारी दी गई एवं बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने पर ही शादी करने की समझाइश देकर बालिका एवं उसके पिता के द्वारा बालिग होने पर ही शादी करने की सहमति प्रदान करने पर ग्रामवासियो के समक्ष पंचनामा तैयार किया गया। उक्त कार्यवाही में विजय सिंह कोरी परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास, हरिओम आदर्श साख्यिकी अन्वेषक, सुनीता दुबे पर्यवेक्षक तथा पुलिस याना खिमलासा के बल की महत्वपूर्ण योगदान रहा।
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