सागर / शाहगढ़। दिनाँक 28.05.24 को मुखबिर सूचना पर थाना प्रभारी शाहगढ मय हमराह स्टाफ एवं राहगीर गवाहान को साथ मुखबिर के बताये हुये स्थान गौशाला के सामने हीरापुर पहुंचे तो देखा की इको गाडी क्र. MP 15 ZE 0590 खडी हुई मिली एवं गाडी में दो लोग बैठे हुये मिले इको गाडी की हमराह स्टाफ तथा उपरोक्त राहगीर गवाहान की उपस्थिति में तलासी ली गई जिसमे खाकी रंग के 20 कार्टून रखे हुये थे जिनको खोलकर देखा गया तो सभी में 50-50 पाव देशी लाल मसाला के रखे हुये थे जिनकी कुल मात्रा 180 लीटर तथा कुल कीमत करीबन 1,00,000/- रूपये है। मौके पर दोनो व्यक्तियों से शराब रखने या परिवहन इत्यादि के संबंध में लायसेंस पूछने पर संबंधित कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे मुताविक जप्ती पत्र के उपस्थित गवाहान के समक्ष 20 कार्टून शराब एवं इको गाडी क्र गाडी क्र. MP 15 ZE 0590 जप्त की जाकर चालक रविन्द्र उर्फ बीरू पिता स्व. मुकेश सिंह लोधी उम्र 24 साल निवासी वार्ड क्र. 14 बण्डा एवं गजेन्द्र पिता राजू आदिवासी उम्र 20 साल निवासी वार्ड क्र. 09 बण्डा का कृत्य धारा 34(2) आवकारी एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय पाये जाने से मुताविक गिरफ्तारी पत्रक के विधिवत गिरफ्तारी का कारण बताते हुये दोनो आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया। वक्त वापसी दोनो आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक-180/24 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना मे लिया गया। दोनो आरोपियों को जे. आर. पर न्यायालय पेश किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय सागर अभिषेक तिवारी जी के निर्देश पर, एसडीओपी महोदय बण्डा शिखा सोनी जी के नेतृत्व में सटीक मुखबिरी के जरिये क्षेत्र में अवैध शराब परिवहन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही मे सफलता प्राप्त हुई है।
थाना शाहगढ क्षेत्र मे अवैध शराब परिवहन करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी में
थाना प्रभारी निरीक्षक अर्चना सिंह, उपनिरीक्षक सतेन्द्र सिंह गुर्जर, सहा० उपनिरीक्षक लोकविजय, प्रआर 1251 अरविंद पाण्डेय, आरक्षक 1686 दिनेश साहू, आरक्षक 469 सुदामा सेन, आर0 1501 सुरेन्द्र सिंह लोधी, आर0 22 नारायणदास, आर. 1052 महेन्द्र शर्मा का विशेष योगदान रहा।
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