सागर। राजस्व महाभियान-2 के अन्तर्गत दिनांक 19 जुलाई को संभाग कमिश्नर डॉ. वीरेंद्र सिंह रावत के द्वारा कार्यालय नायब तहसीलदार रजवास, तहसील मालथौन जिला सागर के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान कार्यालय नायब तहसीलदार रजवास में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 (4) अन्तर्गत सर्पदंश के प्रकरणों में अत्याधिक बिलम्व, सीमाकंन प्रकरणों का समय पर निराकरण न करना एवं नक्शा दुरूस्ती के प्रकरणों को अनावश्यक लंबित रखना, राजस्व प्रकरणों का समयसीमा में निराकरण न करना एवं अन्य अनियमिततायें पायी गई। श्री कमलेश कुमार सतनामी नायव तहसीलदार रजवास, तहसील मालथौन का उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता, स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का द्योतक होकर म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम का उल्लघंन है। अतएव श्री सतनामी को म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से संभाग कमिश्नर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत के द्वारा निलंबित किया गया है। तथा कारण बताओं नोटिस जारी किया गया।
नायब तहसीलदार माल्थोन निलंबित और बांदरी तहसीलदार को कारण बताओं नोटिस जारी
नायब तहसीलदार माल्थोन निलंबित और बांदरी तहसीलदार को कारण बताओं नोटिस जारी
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