महिला की हत्या के मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास, न्यायालय ने सुनाया फैसला
सागर। रहली: द्वितीय अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश डॉ. शुभ्रा सिंह ने बुधवार को महिला हत्या के मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास और पांच-पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। इस मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय तिवारी ने पैरवी की।
घटना विवरण:
मृतिका रामवती अहिरवार, जो अपने पति को छोड़कर अपने भाई मन्नू अहिरवार के साथ रह रही थी, रहली के पटना ककरी गांव की निवासी थी। वार्ड के निवासी रामनाथ पिता कामत अहिरवार, उनके बेटे गुलशन और अनिल, और पत्नी श्रीमती रति का मृतिका की जमीन और संपत्ति पर कब्जा करने का इरादा था। इसी को लेकर आए दिन विवाद होते रहते थे।
घटना के दिन, इन चारों आरोपियों ने मिलकर रामवती पर लाठियों और लात-घूंसे से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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