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नाबालिग को भगा ले जाकर दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

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सागर । नाबालिग को भगा ले जाकर दुष्कृत्य करने वाले आरोपी राकेष उर्फ रक्कू बंसल को विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट) एवं नवम अपर-सत्र न्यायाधीष श्रीमती ज्योति मिश्रा जिला-सागर की न्यायालय ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि. की धारा-376(1) के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। मामले की पैरवी विषेष लोक अभियोजक श्री मनोज कुमार पटैल ने की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि षिकायतकर्ता/बालिका के नाना ने थाना सानौधा में इस आषय की रिपोर्ट लेख कराई कि पीड़िता दिनांक 05.11.20 को पारिवारिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने उसके घर आई हुई थी, कार्यक्रम उसके बड़े भाई के मकान से हो रहा था जब वह रात्रि 11 बजे घर पहुंचा तो उसने पूछा कि बालिका कहां है तो बहू ने बताया कि बालिका दिनांक 06.11.20 के दोपहर 1 बजे कार्यक्रम में जाने का कहकर गई थी। फिर उसने व उसके परिवार वालों ने अभियोक्त्री को आसपास व रिश्तेदारों में तलाश किया किंतु उसका कोई पता नही चला तत्पश्चात किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पीड़िता को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की शंका व्यक्त करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। दिनॉक 31.01.2021 को पीड़िता के दस्तयाब होने पर उसके द्वारा बताया गया कि घटना के समय वह अपनी नानी के घर कार्यक्रम में गयी थी, जहां आरोपी रक्कू उर्फ राकेष उसे मिला था। आरोपी रक्कू उर्फ राकेश बसंल ने उससेे कहा था कि उसकेे साथ चले नहीं तो उसके भाई और पापा को जान से मार देंगा फिर आरोपी रक्कू उर्फ राकेष उसे गाड़ी में बैठाकर भोपाल ले गया था। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-सानौधा द्वारा धारा-363, 366, 376(3), 376(2)(एन) भा.दं.सं. एवं धारा-5(एल) सहपठित धारा-6, 5(जे)(पप) सहपठित धारा-6, 3 सहपठित धारा-4 (2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट) एवं नवम अपर-सत्र न्यायाधीष श्रीमती ज्योति मिश्रा जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया है।

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