पामाखेड़ी राशन विक्रेता के खिलाफ सानौधा थाना में दर्ज हुआ 420 का मामला
सागर – पामाखेड़ी राशन दुकान ब्रिकेता – सूर्यभान ठाकुर पिता जाहिर सिंह ठाकुर निवासी चावड़ा के खिलाफ शासकीय उचित मूल्य दुकान में धोखाधड़ी एवं गरीबो का राशन न बाटने पर सानोंधा थाना में धारा 309,420,आईपीसी एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मामला पजींवद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
दिनॉक 22-01-2021 को विकास खण्ड सागर की प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समिति उचित मूल्य की दुकान पामाखेड़ी की जॉच की गई।जाँच कलेक्टर सागर के मौखिक आदेश पर एसडीएम सागर पवन वारिया ने टीम गठित कर जाँच प्रतिवेदन पेश करने को कहॉ
जॉच टीम में अमन मिश्रा अनुविभागीय अधिकारी देवरी,अर्जेन्द नाथ प्रजापति नायब तहसील सागर,श्रीमति चारु जैन कनिष्ट आपूर्ति देवरी एवं प्रभाकर कङ्या सहकारिता निरीक्षण शामिल थे।जिन्होने जॉच में 15,99,360 लाख रूपए का गेहँ,चावल,शक्कर,नमक का गबन करना पाया गया।
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