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धार्मिक कार्यों तथा त्यौहारों के सार्वजनिक आयोजनों पर रोक रहेगी गृह विभाग ने जारी किये दिशा-निर्देश

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निर्देशों की जानकारी जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को दें

मध्य प्रदेश गृह विभाग द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिये विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। जारी निर्देशों के मुताबिक किसी भी धार्मिक कार्य या त्यौहार का सार्वजनिक स्थलों पर आयोजन नहीं किया जायेगा और न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जायेगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर मूर्ति, झाँकी या ताजिये आदि स्थापित नहीं किये जा सकेंगे। नागरिक अपने घरों में पूजा-उपासना कर सकेंगे।

अपर मुख्य सचिव गृह श्री एस.एन. मिश्रा ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को जारी निर्देशों में कहा है कि धार्मिक/उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के मद्देनजर एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति एकत्र न हों। साथ ही उपासना स्थलों पर फेस कवर और सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर राज्य शासन द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुरूप ही कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। यह सुनिश्चित करना होगा कि निजी तौर पर आयोजित किये जाने वाले समारोहों में 5 से अधिक व्यक्ति एकत्र न हों और फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाये।

अपर मुख्य सचिव गृह ने आगामी जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और मोहर्रम के त्यौहारों के मद्देनजर कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि सभी जिलों में आने वाले 3 दिन के अंदर डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आयोजित की जाये। उक्त निर्देशों से विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों से जुड़े लोगों एवं सर्व-संबंधितों को अवगत कराया जाये।

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