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एमएमयू तथा फीवर क्लीनिक के माध्यम से बढ़ायी जाएगी सैंपलिंग की रफ्तार -कलेक्टर दीपक सिंह

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अब जिले में होगी और अधिक सैंपलिंग

अधिकारियों को दिए सतत् निगरानी के निर्देश

कलेक्टर दीपक सिंह ने मंगलवार को स्मार्ट सिटी कार्यालय में कोरोना समीक्षा बैठक के दौरान जिले में सैंपल क्षमता बढ़ाने की बात कही। उन्होंने जिले की सम्पूर्ण परिधि में सैम्पल रफ्तार को और प्रभावी तथा तेज करने हेतु स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, जिला पंचायत तथा अन्य संबंधितों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने एमएमयू तथा फीवर क्लीनिक के माध्यम से आरटीपीसीआर तथा रैपिड एंटीजेन टेस्ट के द्वारा और अधिक सैंपल लेने के निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि शहर में संचालित की जा रही विभिन्न फीवर क्लीनिकों में आए व्यक्तियों का टर्न आउट अनुपात देखने के पश्चात उनका लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। इसी प्रकार एमएमयू का भी लक्ष्य निर्धारित कर दोनों से करीब 1400 सैंपल प्रतिदिन के मान से सैम्पलिंग की जाएगी।

अब जन सामान्य को होगी अस्पतालों के खाली और भरे बैड की जानकारी

कलेक्टर दीपक सिंह ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. एमएस सागर से दैनिक आधार पर बैड ऑक्यूपेंसी ( अस्पतालों के खाली और भरे बैड) का आंकड़ा जनसामान्य तक पहुँचे ऐसी व्यवस्था सुनिष्चिम करने के निर्देश भी दिए। इसका उद्देश्य आमजनों को आवश्यकता पढ़ने पर सटीक जानकारी उपलब्ध कराना है। गौरतलब है कि, जनसामान्य को विभिन्न अस्पतालों में भटकना न पड़े और उन्हें पहले से ही बेड ऑक्यूपेंसी की जानकारी होगी तो वे बिना परेषान हुए सही समय पर सही इलाज करा पाएंगे।

उन्होंने कोविड-19 से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को देख रहे समस्त अधिकारियों को उनसे संबंधित क्षेत्र की सतत् निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि, समस्त अधिकारियों को प्रतिदिन समीक्षा करनी चाहिए तथा दैनिक रूप से डेटा एनालिसिस तथा उसके आधार पर आवश्यक कार्यवाही भी की जानी चाहिए।
उन्होंने कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की प्रक्रिया को भी गंभीरतापूर्वक ट्रैक करने तथा संबंधितों को होम क्वारंटाईन करने के निर्देश भी दिए। साथ ही होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड संक्रमित व्यक्तियों से निरंतर सम्पर्क में रहने तथा आवश्यकता पढ़ने पर आर आर टी द्वारा उनके घर जाकर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि होम आईसोलेट हुए व्यक्तियों को निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही घर में रहने की अनुमति है अतः इन मापदंडों का अक्षरशः पालन किया जाना आवश्यक है।

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