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अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी, क्या रहेगा बंद, क्या रहेगा खुला

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नई दिल्ली
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 (Unlock-4 Guidelines) से जुड़े दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। 30 सितंबर तक ये दिशानिर्देश प्रभावी होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि देशभर में मेट्रो सेवाओं को बहाल करने को हरी झंडी मिल चुकी है। 7 सितंबर से देशभर में मेट्रो ट्रेनें चलने लगेंगी।

गाइडलाइंस में कहा गया है कि 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से मेट्रो ट्रेनों को चलने की इजाजत दे दी गई है। गृह मंत्रालय और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय व रेल मंत्रालय के बीच चर्चा के बाद चरणबद्ध तरीके से मेट्रो सेवाएं बहाल होंगी। कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के मद्देनजर 22 मार्च से ही मेट्रो सेवाएं बंद हैं।

सामाजिक, शैक्षणिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और दूसरे कार्यक्रमों को 21 सितंबर से इजाजत होगी बशर्ते उनमें 100 से ज्यादा व्यक्ति शामिल न हों।

21 सितंबर से ही ओपन एयर थिअटर्स को खोले जाने की इजाजत रहेगी।

स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान अभी बंद रहेंगे। गाइडलाइंस में कहा गया है कि कि राज्यों और केंद्रशासित राज्यों के साथ गहन चर्चा के बाद यह फैसला किया गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए 30 सितंबर तक के लिए बंद ही रहेंगे। ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग को इजाजत जारी रहेगी और उसे प्रोत्साहित किया जाएगा।

राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपने-अपने यहां स्कूलों में ऑनलाइन टीचिंग/टेलि-काउंसलिंग और उससे जुड़े कामों के लिए 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ को बुलाने की इजाजत दे सकते हैं

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