एक पिता को न्यायलय ने दी आजीवन कारावास की सजा ,बेटी के साथ ही कर दिया था। दुष्कर्म
रिश्तों और मानवता को तार तार करने वाले एक मामले में विशेष न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाते हुए उसके ही पिता राजेश शर्मा को आजीवन कारावास और पांच हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशीष कुमार राठौर और एडीपीओ नैन्सी गोयल ने वारदात के बारे में बताया है। 22 सितंबर 2020 को मामले की 11 साल की मासूम पीड़िता की बड़ी बहन ने अपने पति के साथ थाने पहुंच कर अपने ही पिता राजेश शर्मा के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया। अपनी शिकायत में पीडि़ता की बहन ने बताया कि उसकी छोटी बहन (पीडिता) के साथ पिता राजेश शर्मा बलात्कार करते हैं और उसे जान से मारने की धमकी देते हैं।
16 सितंबर 2020 को उसकी छोटी बहन उसके घर यानि ससुराल आयी। दूसरे दिन वह कुछ उदास होकर लेटी थी, जब उससे पूछा कि क्या हुआ तो उसने बताया कि पापा मेरे साथ गंदा काम करते हैं जिससे अब मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पापा मेरे साथ हर 2-3 दिन छोड़कर मेरे साथ गंदा काम करते हैं।
और मां को जान से मारने की धमकी भी देते हैं। पीडि़ता ने अपनी बहन से कहा कि पापा तुम्हारी शादी के बाद से मेरे साथ गंदा काम करते आ रहे हैं। इसके बाद शिकायतकर्ता के पति दोषी राजेश को समझाने उसके घर गये तो दोनों के बीच लड़ाई झगडा हो गया।
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