सागर। युवती के साथ छेडछाड़ करने वाले आरोपी रामबाबू आदिवासी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर विनय सिंह राजपूत की अदालत ने दोषी करार देते हुये भादवि की धारा 354 के तहत 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। मामले की पैरवी सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी सचिन गुप्ता ने की। घटना का इस प्रकार है कि 17 जून 2016 को पीड़िता ने थाना राहतगढ़ में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि पीड़िता 15 जून 2016 को अपनी बुआ के घर आई थी। पीड़िता 16 जून 2016 दिन गुरुवार को शाम 6 बजे अपनी बड़ी बहन के घर के सामने वाली गली पर खड़ी होकर फोन पर बातें कर रही थी तभी अभियुक्त रामबाबू वहां पर आ गया और बुरी नियत से पीड़िता के बांये हाथ की कलाई को पकड़कर पीड़िता को जमीन पर पटक दिया था पीड़िता ने चिल्लाया और अपने बचाव में उसे धक्का दिया। उक्त घटना पीड़िता की बड़ी बहन ने देखी थी और बीच-बचाव किया था। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।
युवती के साथ छेडछाड़ करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास
युवती के साथ छेडछाड़ करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास
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