नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मिली यह सजा

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मिली यह सजा 
सागर। नाबालिग बालिका के साथ जबरन दुष्कर्म करने वाले आरोपी  प्रहलाद अहिरवार को अपर सत्र न्यायाधीश बण्डा जिला सागर आरपी मिश्र की अदालत ने दोषी करार देते हुये भादवि की धारा. 366/34 के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच सौ रूपये अर्थदण्ड, धारा. 376 (दो)(आई) के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1500 अर्थदण्ड धारा.376 (दो)(एन) के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1500 रुपए अर्थदण्ड तथा धारा. 506 भाग.2 के तहत 1 वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच सौ रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। मामले की पैरवी प्रभारी उप.संचालक अभियोजन धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी ताहिर खान ने की। घटना का इस प्रकार है कि 17 अक्टूबर 2016 को बालिका पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट थाना बण्डा में लेख कराई कि 15 अक्टूबर 2016 को बालिका पीड़िता सुबह 7 बजे स्कूल पढ़ने के लिये गयी थी। बालिका पीड़िता का पिता अपने गांव किसी काम से गया था। घर पर बालिका पीड़िता की मां एवं उसकी बहन थी, जब बालिका पीड़िता स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर पर नहीं आयी तो बालिका पीड़िता की मां ने उसके  पिता को खबर भिजवाई कि बालिका स्कूल से वापिस नहीं आयी है। तब बालिका पीड़िता के पिता ने उसी दिन बालिका की खोज मोहल्ले एवं रिश्तेदारियों में की। किन्तु उसका कोई पता नहीं चला। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। पीड़िता ने न्यायालय के समक्ष बताया कि जब वह सुबह 7 बजे वह स्कूल जा रही थी, तो रास्ते में अभियुक्त प्रहलाद मिला जिसने धमकी दी कि वह उसके साथ चले, नहीं तो उसे एवं उसके पिता को जान से मार देंगे। प्रहलाद ने उसे कुछ सुंघा दिया था, जिससे वह बेहोशी सी हो गयी थी। उसे कुछ याद नहीं रहा था। उसे दिल्ली में होश आया था। अभियुक्त प्रहलाद कह रहा था कि शांत रहो, नहीं तो जान से मार देंगे या किसी को बेंच देंगे। अभियुक्त प्रहलाद उसके साथ जबरदस्ती बलात्संग करता था।

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