घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा

घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा 
सागर।  सुरखी थाना क्षेत्र के दुष्कर्म के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी विशाल उर्फ अशोक अहिरवार और अपराध में उसका साथ देने वाले सहआरोपी लल्लू उर्फ कृष्ण कुमार व सोनू उर्फ सौरभ को आजीवन सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट 2012) नीलम शुक्ला की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने प्रकरण की पीड़िता के पुर्नवास के लिए उसे क्षतिपूर्ति के रूप में चार लाख रुपए प्रतिकर की राशि देने का आदेश दिया है। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी प्रभारी उप संचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रिपा जैन ने की।

अभियोजन के मीडिया प्रभारी ने बताया कि पीड़िता ने सुरखी थाने पहुंचकर शिकायत की थी। शिकायत में बताया कि घटना के दिन वह सुबह करीब 4 बजे अपने घर पर कमरे में अकेली सो रही थी। तभी आरोपी आए। आरोपी विशाल ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। साथ ही सहआरोपी लल्लू उर्फ कृष्ण कुमार और सोनू उर्फ सौरभ चाकू लेकर खड़े रहे। वह पीड़िता से कह रहे थे कि किसी को बताया तो चाकू मार देंगे।

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया। जांच के दौरान आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। मेडिकल और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए। जांच पूरी होने पर चालान न्यायालय में पेश किया गया। कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मामले से जुड़े साक्ष्य व दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। पीड़िता समेत अन्य साक्षियों की गवाही कराई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना। वहीं साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी विशाल और सहआरोपी लल्लू और सोनू के उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया।

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