नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

सागर । नाबालिग के साथ छेडछाड़ करने वाले आरोपी देवी सिंह को द्वितीय अपर-सत्र न्यायाधीष, देवरी जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-7/8 के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पाॅच हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। मामले की पैरवी विषेष लोक अभियोजक  वृंदा चैहान ने की ।

घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि षिकायतकर्ता/पीड़िता ने इस आषय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह दिनांक 12.03.2020 को शाम लगभग 06 बजे अपने खेत पर जा रही थी, तभी रास्ते में अभियुक्त देवीसिंह मिला और उससे बोला कि कहां जा रही हो, तब उसने कहा कि खेत पर जा रही है तो इतने में अभियुक्त ने बुरी नियत से उसका हाथ पकडकर उसे नीचे गिरा दिया और छेडछाड़ करने लगा, तब पीडिता के चिल्लाने पर उसकी बडी बहिन वहां आ गयी तो अभियुक्त उसे छोडकर भाग गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-केसली द्वारा भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 354 एवं पाक्सो एक्ट की धारा-7/8 का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत द्वितीय अपर-सत्र न्यायाधीश, देवरी, जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया है।

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