होली त्यौहार संबंधी आवश्यक निर्देश जारी

होली त्यौहार संबंधी आवश्यक निर्देश जारी

सागर। होलिका दहन के समय सभी होलिका दहन अयोजक होलिका दहन के स्थानों पर आग बुझाने की पर्याप्त व्यवस्था जैसे बाल्टी में पानी, रेत आदि की व्यवस्था करें एवं बडी होलिका दहन स्थानों पर फायर ब्रिगेड उपस्थित रखें। विवादित जगह / नई जगह / बिजली के तार के नीचे होलिका दहन न किया जाये। होली के त्यौहार के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में यात्रियों को रोककर अवैध रूप से जबरन चंदा वसूली न की जाये। सभी होटल, ढावे आदि रात्रि 10ः00 बजे तक बंद कर दिये जाए। 5. होली के दौरान प्राकृतिक (हर्बल) रंगों का उपयोग करें, कैमिकलयुक्त रंगों का इस्तेमाल नहीं करें।
 पालकों से निवेदन है नाबालिक बच्चों को वाहन न दें। 7. दो पहिया वाहन में दो से अधिक व्यक्ति सवारी न करें एवं यातायात के नियमों का पालन करें। दोपहर 14ः00 बजे के बाद होली न खेले, अपने परिवार के साथ रहें। होलिका दहन में गोबर के उबलों का अधिक उपयोग करें, पेड पौधों को काटकर न जलायें।
यदि परिवारजन सहित कहीं पर्यटक स्थल पर पिकनिक हेतु जाते है तो अपने परिवार का ध्यान स्वयं रखें। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत आचार संहित लागू है, अतः आचार संहिता के नियमों का पालन करें।व्यक्तिगत विवादों को व्यक्तिगत ही रहने दें, धार्मिक या सामाजिक रूप देने का प्रयत्न न करें। यदि किसी को भी अवैध रूप से मादक या नशीलें पदार्थों की विकी की सूचना प्राप्त होती है तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम, संबंधित थाना प्रभारी या वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी प्रेषित करें। इस सूचना में आपका नाम गोपनीय रखा जायेगा। राजघाट, राहतगढ वाटर फॉल जैसे गहरे नदी नाले में नहान की अनुमति नही रहेगी ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। नशे में वाहन चलाने पर वाहन जप्त किया जायेगा व होली के बाद संपूर्ण कागजात चेक कर वैधानिक कार्यवाही करने के उपरात ही वाहन सुपुर्द किया जायेगा ।

0/Post a Comment/Comments

Domain