सागर। संभागीय योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय सागर द्वारा आज जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम 2023 एवं जन्म-मृत्यु ऑनलाईन पंजीयन पोर्टल Revamped CRS Portal dc.crsorgi.gov.in विषय पर जिले के समस्त शासकीय चिकित्सा संस्थानों, नगर निगम/नगरपालिका/नगरपरिषद के रजिस्ट्रार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं उनके सहयोगी तथा निजी चिकित्सा संस्थानों के प्रतिनिधियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण सह-कार्यशाला जिला पंचायत सभागार सागर आयोजित किया गया। जिसमें जनगणना कार्य निदेशालय म०प्र० भोपाल से श्री आर०एल० जैन, उप महारजिस्ट्रार एवं सुश्री मोना चौहान, अन्वेषक द्वारा विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया । प्रशिक्षण में श्री पी०सी० शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सागर, श्रीमति रीता सिंह, संयुक्त संचालक संभागीय योजना एवं सांख्यिकी कार्या० सागर, श्री दिलीप कुमार साहू, सहा० सांख्यिकी अधिकारी एवं जन्म-मृत्यु पंजीयन में संलग्न कर्मचारी उपस्थित रहे।
प्रशिक्षण में बताया गया कि उक्त संशोधित अधिनियम दिनांक 01.10.2023 से सम्पूर्ण देश में लागू किया गया है। जिसमें अधिनियम लागू होने के उपरांत जन्मे बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है। जो उसके अन्य दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, स्कूल में प्रवेश, मतदाता सूची, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य सुविधाये प्राप्त करने में जन्म का एकमात्र प्रमाण होगा ।
चिकित्सा संस्थानों में हुई प्रत्येक मृत्यु की घटना का मृत्यु के कारणों का चिकित्सीय प्रमाणीकरण (MCCD) संबंधित चिकित्सक द्वारा एक प्रति संबंधित रजिस्ट्रार एवं द्वितीय प्रति निकटतम संबंधी को निःशुल्क प्रदाय करना अनिवार्य होगा। Revamped CRS Portal dc.crsorgi.gov.in पर आम नागरिकों द्वारा मोबाईल
नंबर एवं ई-मेल आईडी पर ओटीपी के माध्यम से 21 दिवस के अन्दर घटित जन्म-मृत्यु की घटना की सूचना संबंधित रजिस्ट्रार को ऑनलाईन प्रेषित की जा सकेगी एवं संबंधित रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापन कर प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा जो सूचनादाता की ई-मेल आई०डी० पर प्राप्त होकर डाउनलोड किया जा सकेगा।
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