स्कूल-कॉलेज के बाहर तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक, कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश
सागर। स्कूलों और कॉलेजों के बाहर तंबाकू और नशीले उत्पादों की बिक्री पर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर संदीप जी.आर. ने सोमवार को एक बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि अब से किसी भी स्कूल या कॉलेज के बाहर पान की दुकानों पर गुटखा, तंबाकू, सिगरेट और अन्य नशीले उत्पाद नहीं बेचे जाएंगे।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि अगर कोई दुकानदार इन निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, शासकीय कार्यालयों में गुटखा खाना और थूकना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।
प्रशासन ने स्कूल और कॉलेज प्राचार्यों को भी जिम्मेदार ठहराया है। अगर परिसर के आसपास तंबाकू या अन्य नशीले उत्पादों की बिक्री होती है, तो संबंधित प्राचार्य पर भी कार्रवाई की जाएगी। शिकायत की स्थिति में स्थानीय थाना प्रभारी से संपर्क कर कार्रवाई की जा सकती है।
Post a Comment